मार्च 2025 तक मास्टर डिग्री हासिल करने वाले टीजीटी अब प्रवक्ता बन सकेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने संशोधित वरिष्ठता सूची के आधार पर 2,644 टीजीटी से पदोन्नति के लिए विकल्प मांगे हैं। सात अक्तूबर तक इस संदर्भ में जानकारी भेजनी होगी। हाईकोर्ट ने मामले में समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक बार दिया विकल्प सेवा अवधि के लिए अंतिम व अपरिवर्तनीय होगा। एक बार अध्यापक ने विकल्प दे दिया और उसी के अनुसार पदोन्नति हो गई तो भविष्य में वह अन्य चैनल में पदोन्नति का हकदार नहीं रहेगा।
शिक्षा निदेशालय ने संशोधित वरिष्ठता सूची (10 व 23 सितंबर 2025) के आधार पर 2,644 से अधिक प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों (टीजीटी) से प्रवक्ता (स्कूल न्यू) पद पर पदोन्नति के लिए नए विकल्प मांगे हैं। विभाग ने साफ किया है कि पहले भेजे गए केस अमान्य होंगे और अब केवल 25 मार्च 2025 तक मास्टर डिग्री हासिल करने वाले अध्यापक ही पात्र होंगे।
ये भी पढ़ें- हिमाचल प्रदेश: सास की मौत का सदमा सहन नहीं कर पाई बहू, 1 घंटे बाद तोड़ा दम; दोनों का एक ही चिता पर दाह संस्कार