
सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसले में कहा कि दुकानदार ग्राहकों से कैरी बैग के लिए अलग से शुल्क नहीं वसूल सकते। प्रीति सूद से चप्पल की खरीद पर 6 रुपये अतिरिक्त बैग शुल्क लेने को आयोग ने अनुचित व्यापार व्यवहार माना। आयोग ने शो रूम मालिक को 6 रुपये वापस करने के साथ मानसिक उत्पीड़न के 5,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 3,000 रुपये 45 दिन के भीतर अदा करने के आदेश दिए हैं।


