हिमाचल प्रदेश से बाहर की एक उम्मीदवार की ओर से दायर याचिका को हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले को सही ठहराया। जानें पूरा मामला…

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
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