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अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 09 Oct 2025 10:25 AM IST
अब किसी भी कर्मचारी का तबादला उसकी पिछली तीन पोस्टिंग के क्षेत्रों, वहां बिताए गए कार्यकाल और वर्तमान स्टेशन की श्रेणी के आधार पर ही किया जाएगा।
हिमाचल सरकार। – फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा सुधार लागू किया है। अब किसी भी कर्मचारी का तबादला उसकी पिछली तीन पोस्टिंग के क्षेत्रों, वहां बिताए गए कार्यकाल और वर्तमान स्टेशन की श्रेणी के आधार पर ही किया जाएगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए तबादलों से जुड़े व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत 2013 में नया प्रावधान जोड़ा है। आवेदन के साथ परफार्मा जमा करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना परफार्मा के तबादला आदेश जारी करना अवैध माना जाएगा। आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।