महाराष्ट्र के इन जिलों में कल बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टिट्यूट, आदेश जारी


नागपुर में आज दोपहर से मूसलाधार बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने 29 और 30 तारीख को भी नागपुर के साथ-साथ विदर्भ में अलर्ट जारी किया है। नागपुर के एलर्ट को देखते हुए नागपुर के जिलाधिकारी ने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स  की कल बारिश की वजह से छुट्टी की घोषणा की है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मूसलाधार बारिश के कारण गडचिरोली जिले के भी सभी स्कूल और कॉलेजों को 29 जुलाई को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी केआदेश के अनुसार जिले की सभी आंगनवाड़ी, सरकारी एवं निजी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, जिला परिषद स्कूल, नगर परिषद स्कूल, अनुदानित एवं गैर-अनुदानित विद्यालय, आश्रम स्कूल, सभी महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) तथा अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान इस अवकाश के दायरे में शामिल रहेंगे।




मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, 29 जुलाई को विदर्भ, 30 जुलाई को  पश्चिमी विदर्भ, खानदेश, उत्तरी मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों और कोंकण में तेज बारिश हो सकती है है। 31 जुलाई को खानदेश के कुछ हिस्सों के साथ-साथ मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। 30 से 31 जुलाई के बीच मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बारिश बढ़ने की संभावना है। खासकर रायगढ़, ठाणे और पालघर जिलों में 30 जुलाई को बारिश की तेज़ी ज़्यादा होने की संभावना है।

बारिश का रेड अलर्ट जारी

भारतीय मौसम विभाग के नागपुर क्षेत्रीय केंद्र द्वारा गडचिरोली जिले के लिए 29 जुलाई 2026 को रेड अलर्ट तथा 30 जुलाई 2026 को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने जिले में मूसलाधार से अति मूसलाधार वर्षा की संभावना जताई है।

संभावित भारी बारिश के मद्देनजर वैनगंगा, गोदावरी, प्राणहिता, बांडिया और इंद्रावती जैसी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने तथा नालों में बाढ़ आने की आशंका को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अविश्यांत पंडा ने बुधवार, 29 जुलाई 2026 को पूरे गडचिरोली जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया है।

जिलाधिकारी ने लोगों से की है अपील

जिलाधिकारी ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, अनावश्यक यात्रा से बचें तथा नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा अन्य लागू कानूनों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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