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संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 05 Sep 2025 11:11 AM IST
अदालत ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को वन मित्र के पद पर नियुक्ति दें और निजी प्रतिवादी की नियुक्ति को रद्द कर दिया है।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय – फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन मित्र के पद पर भर्ती के संबंध में आयु सीमा के नियम की व्याख्या पर एक अहम फैसला दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए कहा कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर 25 वर्ष की आयु पूरी करना अयोग्यता नहीं माना जा सकता। अदालत ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को वन मित्र के पद पर नियुक्ति दें और निजी प्रतिवादी की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। अदालत ने 13 दिसंबर 2024 के विभाग के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने से इसलिए मना कर दिया था, क्योंकि आवेदन के दिन उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक थी।