HP High Court: मोटर दुर्घटना दावा चालक की मृत्यु पर बीमा कंपनी की देनदारी सीमित, जानें पूरा मामला विस्तार से


वाहन के मालिक या मालिक की जगह लेने वाला व उधार लेने वाला चालक खुद के वाहन के बीमा से पूर्ण मुआवजा पाने का हकदार नहीं है, लेकिन वह पॉलिसी के तहत पर्सनल एक्सीडेंट कवर की राशि प्राप्त कर सकते हैं। ये कहना है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का। जानें पूरा मामला…

HP High Court Insurance company liability limited in case of death of driver in motor accident claim

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार


हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163 ए के तहत वाहन के मालिक या मालिक की जगह लेने वाला व उधार लेने वाला चालक खुद के वाहन के बीमा से पूर्ण मुआवजा पाने का हकदार नहीं है, लेकिन वह पॉलिसी के तहत पर्सनल एक्सीडेंट कवर की राशि प्राप्त कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि दावा चालक की मृत्यु पर बीमा कंपनी की देनदारी सीमित है।

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