Delhi-NCR में ग्रीन पटाखों की अनुमति: CM रेखा बोलीं- सुप्रीम कोर्ट का आभार, मंत्री कपिल मिश्रा का भी रिएक्शन


सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिवाली के त्योहार से पहले दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने 21 अक्टूबर तक केवल नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी है। यह आदेश पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।



इस सशर्त पर मिली अनुमति


सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि ग्रीन पटाखों की यह सशर्त अनुमति 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हमें पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा और संयम के साथ अनुमति देनी होगी। इस अवधि के बाद, यानि 21 अक्टूबर के बाद, इन ग्रीन पटाखों की बिक्री पर पहले से जारी प्रतिबंध जारी रहेगा।



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