'सूचना में थोड़ी देरी अपराध नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, DPS द्वारका के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के आरोप खारिज


गौरव बाजपेई, अमर उजाला, दिल्ली
Published by: अनुज कुमार

Updated Tue, 14 Oct 2025 07:51 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपीएस द्वारका और इसके अधिकारियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत लगाए गए आरोप खारिज कर दिए, यह कहते हुए कि बाल यौन अपराध की सूचना में थोड़ी देरी अपराध नहीं है।


Delhi High Court Quashes POCSO Act Charges Against DPS Dwarka

दिल्ली हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला



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 दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) द्वारका और उसके अधिकारियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत लगाए गए आरोप खारिज कर दिए। अदालत ने कहा कि बाल यौन अपराध की रिपोर्टिंग के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है और स्कूल की ओर से की गई आंतरिक जांच के कारण हुई थोड़ी देर को अपराध नहीं माना जा सकता है। यह फैसला जस्टिस अमित महाजन ने 10 अक्टूबर को सुनाया, जिसमें निचली अदालत के 15 मार्च 2023 के आदेश को रद्द कर दिया गया।



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