दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपीएस द्वारका और इसके अधिकारियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत लगाए गए आरोप खारिज कर दिए, यह कहते हुए कि बाल यौन अपराध की सूचना में थोड़ी देरी अपराध नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

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