उत्तराखंड में पशुओं की 34 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र सरकार के आदेश के तहत उत्तराखंड खाद्य संरक्षा एवं ड्रग्स प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।
उत्तराखंड के ड्रग कंट्रोलर एवं एफडीए के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि पशुओं को दी जाने वाली रोगाणुरोधी पदार्थों और उनके फॉर्मूलेशन्स के आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 23 सितंबर को इस संबंध में पत्र जारी किया था। इनमें 15 एंटी बायोटिक, 18 एंटी वायरल और एक संक्रमण की दवा शामिल है।
इन एंटी बायोटिक दवाओं पर लगी रोक
यूरिडोपेनिसिलिन, सेफ्टोबिप्रोल, सेफ्टारोलाइन, साइडरोफोर सेफलोस्पोरिन, कार्बापेनेम्स, पेनेम्स, मोनोबैक्टम्स, ग्ल्य्कोपेप्तिदेस, लिपोपेप्टाइड्स, ऑक्साजोलिडिनोन्स, फिडैक्सोमिसिन, प्लाजोमिसिन, ग्लाइसिलसाइक्लिन्स, एरावासाइक्लिन और ओमाडासाइक्लिन।


