रामपुर स्थित विशेष न्यायाधीश किन्नौर की अदालत ने फर्जी एसटी प्रमाण पत्र पर पदोन्नति लेने के एक मामले में कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (25) के अनुसार अनुसूचित जनजाति की ऐसी कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है कि आदिवासी महिलाओं के बच्चे को आदिवासी नहीं माना जा सकता।

कोर्ट का आदेश।
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