हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने एक अहम फैसले में कहा है कि वैवाहिक विवादों के आरोपों की जांच के लिए अदालतें पति-पत्नी और कथित प्रेमी-प्रेमिका के मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और टावर लोकेशन डेटा मंगवा सकती हैं।

पति-पत्नी के बीच वो अब छिप नहीं सकेगा
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