Himachal: After A 10 Year Court Case, The Affected People Have Now Been Ordered To Be Given Compensation Of Rs – Amar Ujala Hindi News Live


संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Thu, 18 Sep 2025 11:32 AM IST

जिला न्यायाधीश दविंदर कुमार ने लोक निर्माण विभाग को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत प्रभावित भूमि मालिकों को 24,01,316 लाख रुपये का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं।

Himachal: After a 10 year court case, the affected people have now been ordered to be given compensation of Rs

अदालत(सांकेतिक)
– फोटो : अमर उजाला



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भूमि प्रभावितों को करीब 10 साल के लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है। जिला न्यायाधीश दविंदर कुमार ने लोक निर्माण विभाग को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत प्रभावित भूमि मालिकों को 24,01,316 लाख रुपये का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने तीनों याचिकाकर्ताओं को निर्णय की तिथि यानी जुलाई 2015 तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी हकदार माना है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कलेक्टर सिर्फ निर्णय की तिथि तक ही ब्याज देने के लिए सक्षम हैं।

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