19 मिनट के वायरल वीडियो के बाद सामने आया इंडियन कॉलेज कपल का वायरल वीडियो, जानें कैसे फायदा उठा रहे ठग


19 मिनट 34 सेकंड का एक निजी वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ था। इसके बाद अब एक और कपल का प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर फैल रहा है। बताया जा रहा है कि 19 मिनट 34 सेकंड के इस एमएमएस में एक युवा जोड़ा आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहा है।

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ, साइबर अधिकारियों ने लिंक और क्लिप हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी ताकि इसका प्रसार रोका जा सके और डिजिटल माहौल सुरक्षित रहे।

इस 19 मिनट के वीडियो को लेकर काफी विवाद हुआ। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर स्वीट जन्नत भी इस विवाद में घिर गईं। कुछ लोगों ने उन पर अश्लील टिप्पणियां करनी शुरू कर दीं। कई यूजर्स ने दावा किया कि वायरल वीडियो में दिख रही लड़की वही हैं।

इंडियन कॉलेज कपल का वायरल वीडियो

“इंडियन कॉलेज कपल वायरल वीडियो” जैसे कीवर्ड सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, वीडियो में एक कॉलेज का जोड़ा निजी पल में दिख रहा है। कुछ लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट और क्लिप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य सोशल नेटवर्क पर भी शेयर किए। अगर आपको ऐसे किसी वीडियो का लिंक या कीवर्ड मिले, तो उसे बिल्कुल शेयर न करें, वरना आप कानूनी मुसीबत में पड़ सकते हैं।

ठग भी उठा रहे हैं फायदा

कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, साइबर ठग और अपराधी भी इसी तरह के कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ऐसे संदिग्ध लिंक पर क्लिक करते हैं, तो आपकी निजी जानकारी चोरी हो सकती है और आपका डिवाइस हैक भी हो सकता है।

हुईं आपत्तिजनक टिप्पणियां

कुछ लोगों ने अन्य लड़कियों को भी निशाना बनाया और उन्हें वायरल वीडियो से जोड़कर गलत और अभद्र टिप्पणियां कीं। खासकर स्वीट जन्नत के कमेंट सेक्शन में कई आपत्तिजनक संदेश पोस्ट किए गए। इस पर सफाई देते हुए जन्नत ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वह उस वायरल वीडियो में दिख रही लड़की नहीं हैं।

वीडियो शेयर करने पर क्या होगा?

  • भारतीय कानून के अनुसार, अश्लील या आपत्तिजनक वीडियो शेयर करना अपराध है।
  • आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर पहली बार में 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
  • दूसरी बार अपराध करने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है।
  • धारा 67A के तहत पहली बार यौन स्पष्ट सामग्री शेयर करने पर 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
  • दोबारा अपराध करने पर 7 साल तक की जेल और ज्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसके अलावा आईपीसी की धारा 292, 293 और 354C के तहत भी यह अपराध माना जाता है।



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