साल 2020 के दिल्ली दंगों में कैसे हुआ था अंकित शर्मा का कत्ल? क्यों फंसे ताहिर हुसैन… जानिए पूरी टाइमलाइन – ankit sharma murder case delhi riots 2020 tahir hussain verdict full timeline story pvzs


दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है. यह फैसला करीब छह साल तक चली जांच, गवाहों के बयान, फॉरेंसिक सबूत और ट्रायल के बाद आया है. चलिए ऐसे में जान लेते हैं कि आखिर 6 साल पहले क्या हुआ था? कैसे अंकित शर्मा बने थे भीड़ का शिकार? और कैसे ताहिर हुसैन बन गए मुख्य आरोपी?

17-23 फरवरी 2020
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के समर्थन और विरोध में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में तनाव बढ़ने लगा था. राजधानी के जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग, करावल नगर और खजूरी खास इलाके सबसे संवेदनशील बन गए थे.

24 फरवरी 2020
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़क गई. कई इलाकों में पथराव, आगजनी और फायरिंग की घटनाएं हुईं. पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया लेकिन हिंसा फैलती गई.

25 फरवरी 2020
यही वो दिन था, जब 26 वर्षीय आईबी अधिकारी अंकित शर्मा अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए निकले थे. इसके बाद वह लापता हो गए. उनके परिवार ने उन्हें काफी तलाशा लेकिन कोई पता नहीं चला. इसी दिन चांदबाग इलाके में ताहिर हुसैन के मकान की छत से पथराव और पेट्रोल बम फेंके जाने के आरोप लगे.

26 फरवरी 2020
दिल्ली के खजूरी खास नाले से अंकित शर्मा का शव मिलने से सनसनी फैल गई. पोस्टमार्टम में उसके शरीर पर दर्जनों धारदार हथियारों के घाव मिले. उनके पिता रविंद्र कुमार ने ताहिर हुसैन और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई.

27 फरवरी 2020
दिल्ली पुलिस ने एसआईटी (SIT) बनाकर इस मामले की जांच शुरू की. फॉरेंसिक टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया.

मार्च 2020
दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया. उनके घर की तलाशी में छत पर बड़ी मात्रा में पत्थर, पेट्रोल बम बनाने का सामान, एसिड के पैकेट, गुलेल और अन्य सामग्री मिलने का दावा किया गया. पुलिस ने आरोप लगाया कि ताहिर का मकान दंगाइयों का ऑपरेशन बेस बना हुआ था.

जून 2020
यही वो वक्त था, जब दिल्ली पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में दावा किया गया कि अंकित शर्मा को भीड़ ने पकड़कर बेरहमी से मार डाला और बाद में उसका शव नाले में फेंक दिया गया.

साल 2021-2022
इन दो वर्षों के दौरान इस मामले में कई प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए गए. फॉरेंसिक रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालत में पेश किए गए.

23 मार्च 2023
कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या, दंगा, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं में आरोप तय किए. अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री मौजूद है, जिससे मुकदमा चलाया जा सकता है.

साल 2023-2025
इन दो साल के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुलिस अधिकारी, फॉरेंसिक विशेषज्ञ, प्रत्यक्षदर्शी और अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए. बचाव पक्ष ने आरोपों से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताया.

13 जुलाई 2026
कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया. अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा.

अंकित शर्मा हत्याकांड
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में अंकित शर्मा सुरक्षा सहायक (Security Assistant) के पद पर कार्यरत थे. वह उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे.

24 और 25 फरवरी 2020 को जब दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा चरम पर थी, तब चांदबाग और आसपास के इलाकों में लगातार पथराव, आगजनी और गोलीबारी हो रही थी.

25 फरवरी को अंकित शर्मा अपने घर से कुछ घरेलू सामान खरीदने निकले थे. इसके बाद उनका परिवार उनसे संपर्क नहीं कर सका. अगले दिन उनका शव खजूरी खास नाले से मिला. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनके शरीर पर बड़ी संख्या में चोट और धारदार हथियार के घाव थे. 

पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्हें भीड़ ने घेर लिया, बुरी तरह हमला किया और हत्या के बाद शव नाले में फेंक दिया गया. यह मामला दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामलों में शामिल हो गया क्योंकि मृतक एक केंद्रीय खुफिया एजेंसी का अधिकारी था.

कैसे फंसे ताहिर हुसैन?
दिल्ली पुलिस की जांच के अनुसार ताहिर हुसैन का मकान हिंसा के दौरान कथित तौर पर दंगाइयों का मुख्य ठिकाना बना हुआ था. जांच में पुलिस ने कई आधार पेश किए.

पिता की शिकायत
अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने एफआईआर में आरोप लगाया कि ताहिर हुसैन के मकान से लगातार पत्थर, पेट्रोल बम और गोलीबारी हो रही थी तथा उसी हिंसा के दौरान उनके बेटे की हत्या हुई.

प्रत्यक्षदर्शियों के बयान
पुलिस ने कई चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए जिन्होंने दावा किया कि ताहिर हुसैन घटनास्थल पर मौजूद थे और भीड़ का नेतृत्व या उसे उकसा रहे थे. इन बयानों को अभियोजन पक्ष ने ट्रायल के दौरान अदालत में पेश किया.

फॉरेंसिक और घटनास्थल
पुलिस ने ताहिर हुसैन की इमारत की छत से बड़ी मात्रा में पत्थर, पेट्रोल बम बनाने की सामग्री, एसिड के पैकेट, गुलेल और अन्य वस्तुएं मिलने का दावा किया. अभियोजन ने इसे पूर्व तैयारी का संकेत बताया.

इलेक्ट्रॉनिक और कॉल रिकॉर्ड
जांच एजेंसियों ने सीडीआर (Call Detail Records), मोबाइल लोकेशन और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी अदालत में पेश किए, जिन्हें अभियोजन ने साजिश और घटनास्थल पर उपस्थिति से जोड़ा गया.

चार्जशीट
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि अंकित शर्मा को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया, भीड़ ने उन पर हमला किया और हत्या के बाद शव नाले में फेंक दिया. अभियोजन ने ताहिर हुसैन को इस कथित साजिश का प्रमुख आरोपी बताया.

बचाव पक्ष का क्या कहना था?
ताहिर हुसैन ने पूरे मुकदमे के दौरान खुद को निर्दोष बताया. उनका कहना था कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है और घटना के समय उन्होंने पुलिस से मदद भी मांगी थी. हालांकि अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ पेश किए गए गवाहों, फॉरेंसिक सामग्री और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपना मामला रखा, जिसे अदालत ने दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त माना. अंतिम सजा (Sentence) का आदेश दोषसिद्धि के बाद अलग से सुनाया जाएगा.

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