ऐक्शन मोड में विजय, आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला DMK विधायक गिरफ्तार; स्टालिन भड़के, National Hindi News


डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब राधाकृष्णन अपने विधानसभा क्षेत्र में गए थे, तब उन्हें गिरफ्तार करने की इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई।

डीएमके के पूर्व मंत्री और विधायक अनिता आर. राधाकृष्णन को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मद्रास हाई कोर्ट की ओर से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद की गई। उन पर मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, राधाकृष्णन को तूतीकोरिन से करीब 23 किलोमीटर दूर अथूर दौरे के दौरान अरेस्ट किया गया। पुलिस उन्हें मौके से अपनी गाड़ी में लेकर चली गई। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस कार्रवाई की निंदा की।

DMK अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए सवाल उठाया कि जब राधाकृष्णन अपने विधानसभा क्षेत्र में गए थे, तब उन्हें गिरफ्तार करने की इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ टीवीके ने अपने एक विधायक पर लगे सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। स्टालिन ने एक्स पर लिखा कि राज्य सरकार हत्या, लूट और महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में विफल रही है, लेकिन विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने में तेजी दिखा रही है। अगर मानहानि के मामलों में गिरफ्तारियां होने लगें, तो मंत्रियों के भाषणों के आधार पर कितने लोगों को जेल भेजना पड़ेगा।

पूर्व सीएम स्टालिन ने TVK को घेरा

एमके स्टालिन ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जनता के लिए काम करने के बजाय विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने भी गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ऐसी दमनकारी रणनीतियों के आगे झुकने वाली नहीं है।

किन धाराओं में दर्ज हुआ था मामला

पुलिस के मुताबिक, राधाकृष्णन ने 20 जून को मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद TVK ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 (शांति भंग करने की नीयत से जानबूझकर अपमान करना) और धारा 353(2) (सार्वजनिक अशांति फैलाने वाले बयान देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति जी. के. इलंथिरैयन ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि एक विधायक होने के नाते राधाकृष्णन को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे।

दूसरी ओर, AIADMK के नेता व पूर्व मंत्री डॉ. सी. विजयभास्कर, एम. आर. विजयभास्कर और एम. एस. एम. आनंदन अपने-अपने समर्थकों के साथ गुरुवार को टीवीके में शामिल हो गए। अन्नाद्रमुक के ये नेता टीवीके के महासचिव एन. आनंद की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। डीएमके ने इस घटनाक्रम पर ‘वॉशिंग मशीन’ का तंज कसा। विरालीमलाई से विधायक पद से इस्तीफा देने वाले सी. विजयभास्कर, अन्नाद्रमुक के टिकट पर जीत हासिल कर करूर सीट छोड़ने वाले एम. आर. विजयभास्कर और आनंदन सहित पूर्व विधायक मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में शासन की सराहना करते हुए सत्तारूढ़ दल में शामिल हो गए।



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